हरियाणा : हाईकोर्ट ने 40% दिव्यांगता वालों को भी सेवा विस्तार का लाभ देने का दिया आदेश

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हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत भरा फैसला आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अब 40 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले कर्मचारी भी सेवा विस्तार का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

अब तक राज्य सरकार के नियमों के तहत केवल 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता या दृष्टिबाधित कर्मचारियों को ही दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाता था।

हाईकोर्ट की जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि लाभ केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित रखना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

इस फैसले के साथ ही हरियाणा सरकार के पुराने नियमों को चुनौती देने वाली 134 रिट याचिकाओं का निपटारा भी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सभी दिव्यांग कर्मचारियों को समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए, इसलिए सेवा विस्तार का लाभ सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराया जाए।


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