सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को जारी किया अवमानना नोटिस

feature-top

बीआरएस विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि स्पीकर ने कोर्ट के उस निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें 10 बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा गया था।

31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह समयसीमा तय की थी। लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी स्पीकर ने कोई फैसला नहीं सुनाया।

इस देरी को कोर्ट ने गंभीर अवमानना मानते हुए नोटिस जारी किया है। हालांकि, फिलहाल स्पीकर को अगले आदेश तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है।


feature-top