दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाने के सुझाव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। कोर्ट ने जोर दिया कि त्वरित प्रतिबंधों के बजाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक समाधान आवश्यक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ बैठक कर ठोस सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार, 19 नवंबर को होगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा मांगते हुए पूछा कि क्या एनसीआर में लगाए गए AQI मापने वाले उपकरण सक्षम हैं। एमिकस क्यूरी ने बताया कि कई मशीनें अधिकतम 999 तक ही AQI दर्ज कर पाती हैं, जिससे वास्तविक स्तर का पता नहीं चल पाता।


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