महाराष्ट्र निकाय चुनाव: वीवीपैट उपयोग पर चुनाव आयोग ने दी सफाई

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महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ को बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट मशीनों का उपयोग अनिवार्य नहीं है और वर्तमान व्यवस्था में यह तकनीकी रूप से संभव भी नहीं है।

 यह जवाब कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुडाधे की याचिका पर दायर हलफनामे में दिया गया है। याचिका में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट का उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ ने आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीवीपैट पर दिए गए निर्देशों के बावजूद इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।

आयोग ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों की मौजूदा मशीनें और व्यवस्था वीवीपैट सिस्टम के अनुरूप नहीं हैं।


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