लाल किला हमला: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज की

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दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट के सह-आरोपी जसीर बिलाल वानी को NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाज़त देने से मना कर दिया। 

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आरोपी ट्रायल कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं दिखा पाया है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) हेडक्वार्टर में उसके वकील से मिलने की उसकी अर्जी को खारिज किया गया हो।

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी कोई खास व्यक्ति नहीं है, और कहा कि कोर्ट में एक खास प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए और उसके लिए कोई नया प्रोसेस नहीं बनाया जा सकता।

जज ने कहा, "आपको लगता है कि मैं अपना प्रोसेस खुद बनाऊंगा? मैं नहीं बनाऊंगा। यह कोई खास प्रोसेस नहीं है।"


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