PMLA में आरोपी न होने पर भी हो सकती है तलाशी: दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तलाशी की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि PMLA के तहत तलाशी उस व्यक्ति के यहां भी की जा सकती है, जो अभियोजन शिकायत में आरोपी नहीं है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि धारा 17 में यह शर्त नहीं है कि तलाशी केवल उसी के परिसर में हो, जिसके खिलाफ शिकायत या रिपोर्ट दर्ज है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कई बार कोई व्यक्ति बिना आपराधिक इरादे के अपराध से अर्जित आय का प्राप्तकर्ता हो सकता है, इसलिए उसका आरोपी होना आवश्यक नहीं है।

हाई कोर्ट ने PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए ED की अपील स्वीकार कर ली। यह फैसला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रक्रिया को व्यापक अधिकार देता है।


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