केंद्र का UT चंडीगढ़ में अब एक स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेटर का प्रस्ताव
केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है, जो राष्ट्रपति को UT के लिए नियम बनाने और सीधे कानून बनाने का अधिकार देता है।
लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार, संविधान (131वां संशोधन) बिल 2025, 1 दिसंबर, 2025 से शुरू होने वाले संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
बिल का मकसद चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को आर्टिकल 240 में शामिल करना है, जैसा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, और पुडुचेरी (जब इसकी विधानसभा भंग या सस्पेंड हो जाती है) जैसे बिना विधानसभा वाले दूसरे UTs के साथ है।
इससे UT चंडीगढ़ में एक स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेटर का रास्ता खुल गया है, जैसा कि पहले एक स्वतंत्र चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था।
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