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दिल्ली गुरुद्वारा प्रवेश विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई सैन्य अधिकारी की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई सैन्य अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। अधिकारी ने अपने धार्मिक विश्वास का हवाला देकर गुरुद्वारे में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था और सिख सैनिक को पूजा करने से रोकने की कोशिश की थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि धार्मिक आधार पर वैध आदेश मानने से इंकार करना “घोर अनुशासनहीनता” है, और ऐसे झगड़ालू व्यक्तियों की भारतीय सेना में कोई जगह नहीं हो सकती। यह अधिकारी, सैमुअल कमलेसन, तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट थे।
उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बावजूद गुरुद्वारे में प्रवेश करने से मना किया था, जिसके बाद उन्हें सेना से बर्खास्त कर दिया गया। इससे पहले, मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कमलेसन की अपील खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने सैन्य नियमों और आवश्यक सैन्य लोकाचार का उल्लंघन किया है।
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