डॉक्टर की पर्ची के बगैर मेडिकल स्टोर नहीं बेच सकेंगे कफ सिरप : झारखंड हाई कोर्ट

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झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार और राज्य के ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया कि वह पक्का करें कि बिना डॉक्टर के पर्चे वाले लोगों को कफ सिरप और दूसरी साइकोटिक (मनोविकृति के लक्षणों को कम करने वाली दवाएं) दवाएं न बेची जाएं।

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की एक डिवीजन बेंच रांची में कफ सिरप की बड़े पैमाने पर बिक्री पर सुनील कुमार महतो नाम के एक व्यक्ति की दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।


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