महाराष्ट्र निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने OBC आरक्षण से जुड़े विवाद के बीच चुनावी प्रक्रिया को सशर्त मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन नए स्थानीय निकायों में 50% से अधिक आरक्षण अधिसूचित किया गया है और जिनके चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, वहां इस तरह के आरक्षण पर रोक लगाई जाती है।

वहीं, जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 50% से अधिक आरक्षण पहले से अधिसूचित है और चुनाव की तारीखें घोषित हैं, वहां मतदान तो तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, लेकिन परिणाम रिट याचिकाओं के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस मुद्दे को तीन-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच को सौंप दिया है और अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।


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