डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करेगी CBI: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम से संबंधित दर्ज मामलों की जांच CBI करेगी। साथ ही कोर्ट ने CBI को जांच के लिए विशेष अधिकार भी दिया है।

अब जहां भी साइबर अपराध में उपयोग किए गए बैंक खातों का पता चलता है, वहां संबंधित बैंकरों की जांच करने के लिए CBI को पूर्ण स्वतंत्रता होगी CJI सूर्यकांत ने CBI को अधिक अधिकार देते हुए CBI को (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) PCA के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी आजादी दी, जहां ऐसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मकसद से बैंक अकाउंट खोले गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वतः संज्ञान के मामले में RBI को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से कहा कि कोर्ट की मदद करे कि ऐसे अकाउंट की पहचान करने और इसतरह के अपराध की कमाई को फ्रीज़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग कब लागू की जाएगी।


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