सभी मोबाइल में ‘संचार साथी’ एप अनिवार्य

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दूरसंचार विभाग (DoT) ने निर्देश जारी किया है कि भारत में बनने या आयात होने वाले सभी नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी एप प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह एप फोन सेटअप के दौरान आसानी से दिखाई देना चाहिए और इसे हटाया या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश सभी मोबाइल कंपनियों—Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Google सहित—पर लागू होगा।

जो फोन पहले से तैयार हैं या स्टोर में मौजूद हैं, उनमें भी यह एप सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। कंपनियों को 120 दिनों के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट DoT को जमा करनी होगी। संचार साथी एप मोबाइल सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

यह IMEI नंबर की जांच, फर्जी IMEI की शिकायत, चोरी/खोए फोन की रिपोर्ट और फर्जी कॉल या धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि IMEI से छेड़छाड़ गैर-जमानती अपराध है और दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार इसमें 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।


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