एसबीआई द्वारा खाते को ‘धोखाधड़ी’ घोषित करने के खिलाफ अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

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उद्योगपति अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी (Fraud) की श्रेणी में रखने के निर्णय को सही ठहराया गया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होनी है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अंबानी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि एसबीआई के फैसले को चुनौती देने में कोई ठोस आधार नहीं है। एसबीआई ने पिछले वर्ष इन खातों को ‘फ्रॉड’ श्रेणी में डालते हुए आरोप लगाया था कि ऋण समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर लेनदेन में अनियमितताएँ और धन का दुरुपयोग किया गया।

अनिल अंबानी ने हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि बैंक ने उनसे पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया कि जिन दस्तावेज़ों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया,वे शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गएऔर बैंक ने उन्हें छह महीने बाद साझा किया।


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