कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 32,000 प्राइमरी टीचर्स की नौकरी सुरक्षित

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कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने वाले सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया है। इस फैसले से वेस्ट बंगाल के लगभग 32,000 प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने 2023 में TET-2014 भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, जिसे अब डिवीजन बेंच ने पलट दिया है।

शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 32,000 शिक्षकों की नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और “सच्चाई की जीत हुई है।”


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