दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में बहस काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए अब समय सीमा तय की जा रही है।

अदालत ने आरोपियों के वकीलों से कहा कि वे अपनी मौखिक दलीलें 15 मिनट में सीमित रखें।

इस दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजरिया की पीठ ने यह भी कहा कि आरोपियों की दलीलों पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तरफ से की जाने वाली सफाई या जवाब 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए तय की है।


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