कार्तिगई दीपम विवाद: मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

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बीते देर शाम आए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान थिरुप्परंगुन्द्रम मंदिर प्रशासन द्वारा अदालत के आदेश का पालन न करने पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

अदालत ने 1 दिसंबर को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि पवित्र दीपम दीपथून स्तंभ पर प्रज्वलित किया जाए। इसके बावजूद, मंदिर प्रशासन ने दीप को स्तंभ पर जलाने के बजाय, पिछले सौ वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, उसे उच्चपिल्लैयार मंदिर के पारंपरिक स्थल पर ही प्रज्वलित किया।

यह अवमानना याचिका रमा रविकुमार ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि मंदिर प्रशासन ने दीपथून स्तंभ पर दीप प्रज्वलन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की थी। उल्लेखनीय है कि यह स्तंभ 14वीं शताब्दी के दर्गाह परिसर से पर्याप्त दूरी पर स्थित है।

इस परिसर में सुल्तान सिकंदर बादूशा की दरगाह स्थित है, जिन्हें एक सूफी संत माना जाता है और जिनके बारे में विश्वास है कि उन्होंने विजयनगर शासक कुमार कंम्पना के विरुद्ध मदुरै की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था।


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