राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद पद पर बने रहने के खिलाफ दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया है। अफजाल अंसारी के मामले का हवाला देते हुए राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने कहा कि गुजरात के सूरत कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जाने संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट स्थगन आदेश पारित कर चुका है। लिहाजा जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं थी।

यह निर्णय न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ़ व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता अशोक पाण्डेय की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। याची का कहना था कि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने उक्त दोषसिद्धि के आदेश पर रोक तो लगा दी लेकिन राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की।


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