AAP विधायक को दिल्ली HC से मिली राहत

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सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश कुमार अहलावत के कार्यालय पर किसी तरह की कार्रवाई से फिलहाल रोक लग गई है। विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बेदखली आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

सुनवाई के दौरान विधायक अहलावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम नारायण ने दलील दी कि उनका मुवक्किल बिना किसी अधिकार का त्याग किए।

अपनी बात विस्तार से रखने के लिए एक ताजा प्रजेंटेशन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को देना चाहते हैं। अदालत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया।


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