SC ने आसाराम बापू को मिली जमानत रद्द करने की याचिका ठुकराई

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स्वयंभू संत आसाराम बापू से जुड़े बहुचर्चित यौन-शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम चिकित्सा जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दी गई।

 राहत में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। हालांकि अदालत ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि वर्ष 2018 से लंबित आपराधिक अपील का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है और राजस्थान हाई कोर्ट से इसे तीन माह के भीतर निपटाने का अनुरोध किया।


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