सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR सुरक्षा पर केंद्र से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि "अराजकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती," और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में लगे चुनावी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स (CAPF) तैनात करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा।

यह नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने सनातनी संसद द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हिंसा के इतिहास का हवाला दिया गया था और SIR की तैयारी में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के लिए CAPF सुरक्षा की मांग की गई थी।


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