दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने छह आरोपियों की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि शरजील इमाम के भाषण को बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सबूत माना जा सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने पुलिस से पूछा कि 2016 के जेएनयू ‘टुकड़े-टुकड़े’ मामले की FIR का 2020 के दंगों से क्या संबंध है।

कोर्ट ने कहा कि पुराने मामले को यहां कैसे जोड़ा जा रहा है? दिल्ली पुलिस की ओर से ASG एसवी राजू ने कहा कि साजिश के मामलों में एक आरोपी की करतूत दूसरों पर भी लागू की जा सकती है। बेंच ने दलीलें सुनकर आदेश सुरक्षित कर लिया।


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