सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज करी

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की अपने क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक टिप्पणियां पक्षपात नहीं होतीं। रेवन्ना के वकीलों ने प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के मनोबल की रक्षा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उसने टिप्पणियों को हटाने के लिए हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया।


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