डॉ रेड्डीज सेमाग्लूटाइड निर्यात: दिल्ली HC ने नोवो अंतरिम राहत से इनकार किया

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दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सिंगल-जज के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो भारतीय दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ को सेमाग्लूटाइड, जो वज़न घटाने और डायबिटीज़ की ब्लॉकबस्टर दवा है, को देश में बनाने और उन देशों में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देता है, जहाँ यह पेटेंट सुरक्षा के तहत नहीं है।

हायर बेंच ने नोवो नॉर्डिस्क को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने डॉ. रेड्डीज़ को दवा बनाने और एक्सपोर्ट करने से रोकने की मांग की थी।

अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए, बेंच ने नोवो की अपील पर नोटिस जारी किया और मामले को जनवरी के दूसरे हफ़्ते में, शायद 15 जनवरी को, फ़ाइनल निपटारे के लिए लिस्ट किया। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि दलीलें सुनने के बाद वे इस स्टेज पर दखल देने के मूड में नहीं हैं।

जजों ने कहा कि नोवो की अपील सिंगल जज के इस फ़ैसले को चुनौती देती है कि सेमाग्लूटाइड पहले के आविष्कारों से काफ़ी अलग नहीं है। अगर यह राय बनी रहती है, तो एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाला पिछला आदेश बरकरार रहेगा। इसे देखते हुए, डिवीज़न बेंच ने अभी अस्थायी राहत देने के बजाय जनवरी में अपील सुनने और उसे खत्म करने का फ़ैसला किया।


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