सुप्रीम कोर्ट ने मुनंबम ज़मीन पर केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि मुनंबम ज़मीन को वक्फ के तौर पर नोटिफ़ाई करना "केरल वक्फ बोर्ड की ज़मीन हड़पने की चाल" थी और विवादित प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

हालांकि, जस्टिस मनोज मिश्रा और उज्ज्वल भुयान की बेंच ने साफ किया कि उसने विवादित इलाके की मिल्कियत का पता लगाने के लिए जांच आयोग नियुक्त करने वाले सरकारी आदेश को सही ठहराने वाले हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक नहीं लगाई है।

यह विवाद एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम गांवों से जुड़ा है, जहां के निवासियों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड गैर-कानूनी तरीके से उनकी ज़मीन और प्रॉपर्टी पर दावा कर रहा है, जबकि उनके पास रजिस्टर्ड डीड और ज़मीन टैक्स पेमेंट की रसीदें हैं।


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