अल्पसंख्यक विद्यालय मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

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सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक विद्यालयों को मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिकाएँ न्यायपालिका को नीचा दिखाने का प्रयास हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की— “हम गुस्से में हैं।

सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के खिलाफ इस तरह की याचिकाएँ दायर करना पूरे न्याय तंत्र के खिलाफ है। ऐसे मामलों से न्यायपालिका को बदनाम न करें।” पीठ ने वकीलों द्वारा ऐसे मामलों की सलाह देने पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे प्रयासों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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