छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेलवे भूमि अधिग्रहण का आदेश किया रद्द

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रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने भू-अर्जन अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमीन मालिक की आपत्ति पर बिना समुचित सुनवाई के फैसला लेना कानून के खिलाफ है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूरे मामले की दोबारा सुनवाई कर नया निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह मामला बिलासपुर जिले के बेलगहना गांव का है, जहां रेलवे द्वारा विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

जमीन मालिक प्रदीप अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए भूमि को कृषि योग्य और आजीविका का मुख्य साधन बताया था। कोर्ट ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिए जाने को गंभीर माना।


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