SC ने मार्केटिंग स्कैम केस में श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से बचाया

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सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को एक सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने के मामले में जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से बचाया है।

पुलिस ने कहा, "आरोप है कि वे इसके ब्रांड एंबेसडर थे और ऐसी हस्तियों की वजह से पीड़ित निवेश करने के लिए आकर्षित हुए। शिकायत में उनका नाम था। FIR दर्ज कर ली गई है। अब जांच की जाएगी कि उनकी क्या भूमिका थी।"

FIR 22 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316, 318 और 318 के तहत आपराधिक विश्वास भंग और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।


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