SC एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए पूरे भारत के लिए गाइडलाइंस पर विचार कर रहा

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सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए पूरे भारत के लिए गाइडलाइंस बनाने पर विचार किया, जैसे कि हाल ही में राजस्थान के फलोदी में हुआ हादसा जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी।

जस्टिस जे के माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अवैध "ढाबों" के निर्माण को सड़क हादसों का एक संभावित कारण बताया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इन ढाबों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कानूनी नियमों और विनियमों को जमा करने को कहा।

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कौन सा अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार है और कौन सी संस्थाएं इन प्रावधानों को लागू नहीं कर रही हैं।


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