नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट से गांधी परिवार को अस्थायी राहत मिली

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नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पांच लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दाखिल अभियोजन शिकायत इस स्तर पर कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है।

अदालत के अनुसार, यह केस भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत पर आधारित है, न कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर।


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