सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ECI से नही मांग सकते हौ जवाब : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आयोग को कटघरे में खड़ा करना गलत मिसाल होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वह तथ्यों के साथ हलफनामा दाखिल करे, तभी आयोग से जवाब पर विचार किया जाएगा।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा जताने पर आपत्ति जताते हुए आरोपों का खंडन किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि औपचारिक हलफनामे के बिना अदालत मीडिया रिपोर्ट से प्रभावित नहीं हो सकती।


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