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बीमा क्षेत्र में बड़ा सुधार, 100% एफडीआई को मंजूरी
लोकसभा में केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मकसद बीमा क्षेत्र को मजबूत बनाना और आम लोगों तक बीमा की पहुंच बढ़ाना है।
इस विधेयक के जरिए 87 साल पुराने बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और आईआरडीएआई अधिनियम 1999 में व्यापक बदलाव किए गए हैं। सबसे अहम प्रावधान बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी देना है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता हमेशा से “सबका बीमा” रही है और कोविड काल में भी सरकार ने हाशिए पर खड़े वर्गों को बीमा सुरक्षा दी। नए सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी, नियामक निगरानी मजबूत होगी और अनुपालन प्रक्रिया आसान बनेगी।
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