BS-4 से नीचे के वाहनों पर कार्यवाही करेगी दिल्ली सरकार

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एनसीआर क्षेत्र में बीएस-4 (BS IV) मानकों से कम मानक वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ साफ कर दिया कि दिल्ली की सड़कों पर अब केवल बीएस-4 मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के वाहन ही दौड़ सकेंगे।

सर्वोच्च अदालत के इस आदेश का मकसद पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाना है ताकि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।


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