सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी गाड़ियों पर बैन की इजाज़त दी

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सुप्रीम कोर्ट ने शहरों में वायु प्रदूषण संकट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर में उन पुरानी गाड़ियों को दी गई सुरक्षा खत्म करने वाले अपने अगस्त के आदेश में बदलाव किया, जो भारत स्टेज-IV (BS-IV) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करती हैं। 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश में बदलाव किया, जिसमें BS-3 और उससे नीचे के पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का यह बदला हुआ आदेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी की अपील के बाद आया है, जिन्होंने कोर्ट से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की सिफारिश पर विचार करने का आग्रह किया था। कमीशन ने कहा था कि अगस्त के आदेश के कारण और भी ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सड़कों पर वापस आ गए हैं। कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था।


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