SC ने CBI से इंडीबुल्स जांच पर अंतिम फैसला लेने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को इंडीबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (IHFL, अब सम्मान कैपिटल) से जुड़े संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच के लिए आखिरी फैसला लेने का निर्देश दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने इस संबंध में पहले ही एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

यह आदेश सिटीजन्स व्हिसलब्लोअर्स फोरम नाम की एक नॉन-प्रॉफिट संस्था द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर आया, जिसने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) द्वारा की गई एक जांच पर भरोसा किया था। इस जांच में IHFL के पूर्व प्रमोटरों द्वारा किए गए संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाए गए थे, जिन पर कई कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिए गए लोन के बदले लेन-देन का आरोप है।


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