छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

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3200 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

 शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े और संवेदनशील मामले की सुनवाई टुकड़ों में संभव नहीं है। चैतन्य बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि मामला गंभीर है और जांच निर्णायक चरण में है, इसलिए सभी पहलुओं पर एक साथ सुनवाई जरूरी है।


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