गुवाहाटी : HC ने BJP विधायक मलाकर को उनकी नागरिकता पर नोटिस जारी किया

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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बिजय मलाकर, 45, को इस आधार पर अयोग्य ठहराने की मांग की गई है कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं।

जस्टिस करदक एटे ने सरकार और चुनाव आयोग को श्रीभूमि जिले के रताबारी (SC) विधानसभा क्षेत्र से मलाकर के चुनाव के संबंध में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं, ब्रज गोपाल सिन्हा और बिजय कुमार कानू, दोनों श्रीभूमि जिले के निवासी हैं, ने आरोप लगाया कि बिजय मलाकर के माता-पिता 25 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तारीख के बाद असम में आए थे, और मौजूदा संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अयोग्य थे।


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