कर्नाटक ने सामाजिक बहिष्कार को अपराध बनाने वाला बिल पास किया

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कर्नाटक विधानसभा ने जाति और समुदाय आधारित भेदभाव को रोकने के मकसद से एक बिल सर्वसम्मति से पास कर दिया है, जिसे अगर लागू किया जाता है, तो यह महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा जहां इस प्रथा को अपराध माना जाएगा।

समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा द्वारा पेश किया गया सोशल बॉयकॉट रोकथाम, निषेध और निवारण बिल, अनौपचारिक सामुदायिक तरीकों से सामाजिक बहिष्कार करने या उसे बढ़ावा देने पर आपराधिक सज़ा का प्रावधान करता है। यह कानून 3 साल तक की जेल, 1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान करता है।


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