सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट वाले पानी पर 'लक्जरी' वाली याचिका खारिज करी

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सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के प्रति "शहरी-केंद्रित दृष्टिकोण" को नामंज़ूर कर दिया, और बोतलबंद पानी और दूसरी खाने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलों के लिए नए और ज़्यादा सख्त स्टैंडर्ड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे मामले आबादी के बड़े हिस्से द्वारा सामना की जाने वाली ज़्यादा बुनियादी समस्याओं को नज़रअंदाज़ करते हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दुख जताते हुए कहा कि जहां एक तरफ "लक्ज़री" याचिकाएं अक्सर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, वहीं गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों की चिंताएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं।


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