कोर्ट ने कांग्रेस को डीप फेक पीएम मोदी, गौतम अडानी वीडियो हटाने का आदेश दिया

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गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस और उसके चार नेताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का एक डीप फेक वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर एक सिविल मानहानि मुकदमे की सुनवाई करते हुए, एडिशनल सिविल जज श्रीकांत शर्मा की कोर्ट ने कांग्रेस और उसके नेताओं जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और उदय भानु चिब को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीप फेक वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

यह वीडियो 17 दिसंबर को कांग्रेस के X हैंडल पर पोस्ट किया गया था।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि वीडियो को आदेश की तारीख से 48 घंटे के भीतर और 29 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तक हटा दिया जाए। अगर वे वीडियो हटाने में नाकाम रहते हैं, तो कोर्ट ने X कॉर्प और गूगल, जिन्हें इस मामले में प्रतिवादी भी बनाया गया है, को 72 घंटे के भीतर वीडियो हटाने का निर्देश दिया।


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