शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट

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एक अहम फैसले में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति बिना औपचारिक तलाक लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी तौर पर नहीं रह सकता।

नतीजतन, कोर्ट ने ऐसे घरेलू रिश्ते में रहने वाले एक जोड़े को कानूनी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं, जो दोनों बालिग थे और एक जोड़े के तौर पर साथ रह रहे थे, ने एक प्रतिवादी से कथित जान से मारने की धमकियों के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी। हालांकि, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक अभी भी कानूनी तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति से शादीशुदा है और उसने तलाक नहीं लिया है।


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