नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी ने सोनिया–राहुल के खिलाफ शिकायत खारिज होने को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

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नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत खारिज किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

ईडी द्वारा दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि यह मामला भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी प्राथमिकी (FIR) पर। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए ईडी को PMLA की अनुसूची में वर्णित किसी अपराध से संबंधित एफआईआर के आधार पर ही कार्रवाई करनी होती है। निजी शिकायत के आधार पर संज्ञान लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाना कानूनन अनुमेय नहीं है।


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