CSR में पर्यावरण प्रोजेक्ट शामिल होने चाहिए: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) में पर्यावरण संरक्षण शामिल होना चाहिए, और कहा है कि कंपनियां इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकतीं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए फंड देना एक संवैधानिक ज़िम्मेदारी है, न कि सिर्फ़ चैरिटी। लुप्तप्राय पक्षियों से जुड़े एक मामले में इस फैसले में यह अनिवार्य किया गया है कि जब कंपनियों के कामकाज से आवासों को खतरा हो, तो वे प्रजातियों को बचाने का खर्च उठाएं।


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