कोर्ट ने जज से केस ट्रांसफर करने की राबड़ी की अर्जी खारिज करी

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दिल्ली की एक कोर्ट ने IRCTC और नौकरी के बदले ज़मीन मामलों को ट्रांसफर करने की राबड़ी देवी की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है। CBI ने तर्क दिया कि उनकी याचिका निष्पक्ष न्याय से बचने की एक चाल थी। इन मामलों में राबड़ी देवी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने पाया कि जज के पिछले फैसले न्यायिक सोच-समझ पर आधारित थे।


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