अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी को बड़ी राहत

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।

हालांकि, CBI के एक अलग मामले में वह अभी भी जेल में रहेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें 21 दिसंबर को रिहा कर दिया जाए।

स्पेशल जज (CBI) संजय जिंदल ने CrPC की धारा 436A के प्रावधानों के तहत यह आदेश दिया। जज ने कहा, 'CrPC की धारा 436A के दूसरे प्रावधान के अनुसार, आरोपी को इस मामले में 21 दिसंबर 2025 से आगे हिरासत में नहीं रखा जा सकता।'


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