राजस्थान : नियम उल्लंघन पर 10 डेंटल कॉलेजों पर ₹100 करोड़ का जुर्माना

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सुप्रीम कोर्ट ने बीडीएस दाखिले के नियमों के उल्लंघन पर राजस्थान के 10 निजी डेंटल कॉलेजों पर कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रत्येक कॉलेज पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने कहा कि कॉलेजों ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी कर मेडिकल शिक्षा के मानकों को नुकसान पहुंचाया।

न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी की पीठ ने राज्य सरकार की भूमिका पर भी नाराजगी जताते हुए राजस्थान सरकार को ₹10 लाख राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया।


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