16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन किया जाए: मद्रास हाई कोर्ट

feature-top

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरह ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला कानून बनाने की संभावनाओं पर विचार करे।

एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें केंद्र सरकार को इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों को 'पैरेंटल विंडो' देने का आदेश देने की मांग की गई थी ताकि बच्चों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट से बचाया जा सके, जस्टिस जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की मदुरै बेंच ने बच्चों के अधिकारों से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वे सुरक्षित इंटरनेट के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता अभियान तेज़ करें, खासकर बच्चों और माता-पिता के बीच।


feature-top