केंद्र ने एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती का विरोध किया

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सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर टैक्स में छूट का विरोध किया - यह अपील दिल्ली हाई कोर्ट में की गई थी, जिसमें पिछले कुछ हफ़्तों से शहर को ढकने वाले भयानक ज़हरीले स्मॉग का हवाला दिया गया था। सरकार ने तर्क दिया कि एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की अपील - 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की, ताकि वे गरीब परिवारों के लिए ज़्यादा किफायती हो सकें - सही नहीं है क्योंकि दरें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल द्वारा स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श, लाइसेंसिंग और रेगुलेशन की प्रक्रिया के बाद तय की जाती हैं, और इसे रिट याचिका के ज़रिए 'खत्म' नहीं किया जा सकता।


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