एनपीएस में बड़ा सुधार: बैंकों को पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति

feature-top

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाने के लिए पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बड़े नीतिगत सुधारों की घोषणा की है।

नए प्रावधानों के तहत अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे और पेंशन परिसंपत्तियों का प्रबंधन स्वयं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इससे पेंशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाओं के साथ संभावित रूप से अधिक रिटर्न का लाभ मिलेगा।

सरकार का कहना है कि मौजूदा नियामकीय बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से तैयार इस नए फ्रेमवर्क को पीएफआरडीए बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कदम एनपीएस को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।


feature-top