एक्सटॉर्शन का दोषी शख्स लड़ सकेगा BMC का चुनाव : मुंबई हाईकोर्ट

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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हो रहे BMC चुनावों में उगाही जैसे गंभीर आरोप के बावजूद एक दोषी शख्स अब चुनाव लड़ सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 43 साल के विनोद घोगले की दोषसिद्धि पर अस्थायी रोक लगा दी है।

इससे उसे आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका या BMC चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई है। घोगले अब तक इस मामले में करीब 7 साल की जेल की सजा काट चुका है।

यह पूरा मामला साल 2009 से जुड़ा हुआ है, तब घोगले पर उगाही का आरोप लगा था और उसे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम या MCOCA जैसे सख्त कानून के तहत दोषी ठहराया गया था।


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