Grok AI विवाद पर केंद्र सख्त, X को 72 घंटे का नोटिस

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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को कड़ा नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की है।

सरकार ने X को 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR जमा करने का निर्देश दिया है। इसमें यह बताना होगा कि आपत्तिजनक कंटेंट पर क्या कदम उठाए गए, मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका क्या रही और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग का पालन कैसे किया गया।

आईटी मंत्रालय ने अपने पत्र में Grok AI के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन यूजर्स ने Grok AI का इस्तेमाल कर महिलाओं के खिलाफ अश्लील, आपत्तिजनक या यौन प्रकृति का कंटेंट पोस्ट किया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

सरकार ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी कंटेंट को 72 घंटे के भीतर हटाया जाए और की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी मंत्रालय को दी जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि X ने तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं की, तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की


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